क्या घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए गए पैसों के लिए पत्नी को भरना पड़ेगा टैक्स, जानिए Income Tax से कैसे बचें

 

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : कोरोनाकाल में अधिकतर लोगों ने डिजिटल भुगतान को अपनाया है। आज के समय में लोग हर छोटी-बड़ी चीज के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब अगर घर का राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े कामों को जोड़ें तो हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा? ऐसा नहीं करने पर कहीं आयकर विभाग का नोटिस तो नहीं आ जाएगा? 


चलिए आपकी इस चिंता को दूर किये देते हैं। अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग का कोई नोटिस नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है और एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और टैक्स लगेगा।

 


अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल हो जाएगी। यानी अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी। हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट का फायदा मिलेगा, लेकिन उसे आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आयकर कानून के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 

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